रु.25000/- तक के ऋण हेतु कोई दंडात्मक ब्याज नहीं लगाया जाएगा। रु.25000/- से अधिक के ऋण हेतु यदि अनियमितता ईएमआई या किस्त की राशि एक माह से चूक जाती है तो अतिदेय राशि पर चूक की अवधि के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज लगेगा। यदि किस्त का भाग या ईएमआई का भाग अतिदेय रहता है तो कोई दंडात्मक ब्याज नहीं लगाया जाना चाहिए। अन्य प्रभार (यदि हो) वास्तविक स्थिति के अनुसार होंगे।
वाहन ऋण
प्रि-पेमेन्ट दंड
यदि संवितरण की दिनांक के 2 वर्ष के भीतर समय-पूर्व भुगतान किया जाता है तो ऐसे भुगतान की गई राशि पर 1% की दर से प्रि-पेमेन्ट दंड + जीएसटी लगाया जाएगा।
पूरोबंध प्रभार (फोरक्लोज़र चार्ज)
यदि संवितरण की दिनांक के 2 वर्ष के भीतर समय-पूर्व भुगतान किया जाता है तो ऐसे भुगतान की गई राशि पर 3% की दर से पूरोबंध प्रभार (फोरक्लोजर चार्ज) + जीएसटी लगाया जाएगा।